सूरजगढ़ नगर पालिका चेयरमैन मामले में अब 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई
सरकार की ओर से जवाब नहीं देने पर हाई कोर्ट नाराज
सूरजगढ़ : राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर ने सूरजगढ़ नगर पालिका चेयरमैन पुष्पा देवी गुप्ता द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर नाराजगी जताई है।
याचिकाकर्ता सुभाष चंद्र सैनी ने अधिवक्ता संजय महला व सुनीता महला के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया कि चेयरमैन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नगरपालिका फंड से बने कार्यों की पट्टिकाओं, होर्डिंग्स व शिलालेखों पर अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़कर “पुष्पा सेवाराम गुप्ता” के रूप में उल्लेख करवाया, जिससे राजनीतिक लाभ लिया जा सके।
इस मामले में हाई कोर्ट ने पहले 9 मई को जिला कलेक्टर झुंझुनू, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, उपखंड अधिकारी व ईओ सूरजगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद 26 अगस्त और 19 सितम्बर को भी सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर सुनवाई टल गई।
न्यायाधीश संजीत पुरोहित ने कहा कि सरकार को कई अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब नहीं मिला है। अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अंतिम अवसर दिया है और मामले को 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ ही निर्देश दिया कि यदि इस तिथि तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो निदेशक स्वायत्त शासन विभाग स्वयं शपथ पत्र दाखिल कर देरी के कारण स्पष्ट करें।
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