परिवार को हर महीने लेना होगा राशन:सरकार का नया नियम लागू करने का आदेश, पिछले महीने का लैप्स हो जाएगा
परिवार को हर महीने लेना होगा राशन:सरकार का नया नियम लागू करने का आदेश, पिछले महीने का लैप्स हो जाएगा

झुंझुनूं : खाद्य सुरक्षा जुडे़ परिवार को अब राशन की दुकान से हर माह की अंतिम तारीख तक अपना राशन लेना जरूरी होगा। अंतिम तारीख बीतने के बाद बीते माह का राशन नहीं मिलेगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने रसद विभाग को आदेश जारी कर राशन वितरण में अंतिम तारीख का नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं।
अब उपभोक्ता ने अगर 30 या 31 तारीख तक राशन नहीं लिया तो उसका राशन लैप्स हो जाएगा। उसे अगले महीने में पिछले माह की राशन सामग्री नहीं मिलेगी। दरअसल, कई उपभोक्ता एक बार में दो माह का राशन लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा।
नए निर्देश आने के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी राशन डीलरों को माह की अंतिम तारीख तक वितरण करने निर्देश दिए हैं। इससे वितरण में भी गड़बड़ी पर रोक लग सकेगी। नए नियमों के चलते राशन वितरण में कसावट आएगी। अब दुकानों पर एक तारीख को ही राशन उपलब्ध होगा। दुकानदार को हर दिन दुकान को खोलना पड़ेगा।
शत-प्रतिशत राशन वितरण का दबाव रहेगा। हालांकि माह की अंतिम तारीखों में वितरण का दबाव ज्यादा रहेगा। यदि इस दौरान पॉश मशीन में गड़बड़ी या सर्वर की समस्या बनी तो परेशानी खड़ी हो सकती है। जिला रसद अधिकरी कपिल झाझड़िया ने बताया कि इस संबंध में आगे से निर्देश मिले है। प्रक्रिया शुरू कर दी है।