[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति के लिए जिले में धारा 163 लागू


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
चूरूटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति के लिए जिले में धारा 163 लागू

जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति के लिए जिले में धारा 163 लागू

चूरू : जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पुष्पा सत्यानी ने एक आदेश जारी कर एससी-एसटी आरक्षण के संबंध में विभिन्न संगठनों की ओर से प्रस्तावित 21 अगस्त के भारत बंद को देखते हुए जिले में जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

आदेश में कहा गया है कि जिला चूरू के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण एवं थाने पर जमा कराने हेतु विचरण करने तथा पुलिस, होमगार्ड, सेना, केन्द्रीय सुरक्षाबलों तथा कर्तव्य निर्वहन के लिए हथियार रखने हेतु अधिकृत राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र यथा तलवार, चाकू, भाला या कोई अन्य धारदार हथियार, लाठी इत्यादि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा और न ही इनका सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन या उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इनका सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन या उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया तथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प, यू-ट्यूब आदि के माध्यम से कोई भी भड़काऊ मैसेज नहीं डालेगा ना ही आगे फॉरवर्ड करेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था तथा लोक शान्ति भंग होने की किसी भी प्रकार की आशंका उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं अफवाह फैलायेगा एवं ना ही ऎसा कृत्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा। यदि कोई व्यक्ति, समूह या संस्था इन प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। निषेधाज्ञा मंगलवार शाम 6 बजे से 21 अगस्त, 2024 को मध्य रात्रि तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने पर उस समय तक तक प्रभावशील रहेगा।

Related Articles