झुंझुनूं : झुंझुनूं में एडीजे संख्या कोर्ट-2 ने मर्डर के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार झुंझुनूं के अंसारी कॉलोनी निवासी आरोपी रहीम ने करीब 3 वर्ष पहले अपने छोटे भाई की शादी में सगे जीजा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। मृतक नासिर हुसैन झुंझुनूं शहर के मित्तल कॉलोनी का रहने वाला था।
वह मुंबई में काम करता था, जो अपने छोटे साले की शादी में शामिल होने झुंझुनूं आया था। गेस्ट हाउस में बारात की तैयारी हो रही थी। इस दौरान आरोपी गेस्ट हाउस पहुंचा। अपने छोटे भाई के साथ फोटो खिंचवाने के बहाने उसने अपने जीजा के पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। मृतक को गंभीर हालात में अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
जीजा से था मनमुटाव
आरोपी रहीम का खुद के परिवार व जीजा से मनमुटाव चल रहा था। मृतक नासिर ने सास-ससुर को आरोपी रहीम को उसके छोटे भाई की शादी में बुलाने से इनकार दिया था। रहीम के पिता ने उसे शादी में आने से मना कर दिया। इस बात से आरोपी रहीम अपने जीजा नासिर हुसैन से खफा हो गया। समाज मोहल्ले में अपनी बेइज्जती महसूस करने लगा। इसी के चलते आरोपी ने अपने जीजा की हत्या कर दी थी।
आरोपी के कपड़े पर मिला जीजा का ब्लड
मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर मर्डर का मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने 15 गवाह और 25 दस्तावेज पेश कराकर तर्क दिया कि हत्या का आरोप पूरी तरह सिद्ध है और चाकू व मृतक के कपड़े और आरोपी के खून से सने कपड़ों का ब्लड मैच हुआ है। इस पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवान करावास की सजा सुनाई।