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हत्या के प्रयास का मामला:FSL रिपोर्ट 30 दिन में कैसे आई, अन्य केसों में मंगाने पर भी नहीं आती : हाईकोर्ट


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हत्या के प्रयास का मामला:FSL रिपोर्ट 30 दिन में कैसे आई, अन्य केसों में मंगाने पर भी नहीं आती : हाईकोर्ट

हत्या के प्रयास का मामला:FSL रिपोर्ट 30 दिन में कैसे आई, अन्य केसों में मंगाने पर भी नहीं आती : हाईकोर्ट

जयपुर : हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास व धमकाने से जुड़े एक मामले में एफएसएल रिपोर्ट के 30 दिन में आने पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस केस में एफएसएल रिपोर्ट जल्दी कैसे आई और अन्य केसों में तो मंगाने पर भी नहीं आती। वहीं, इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए एफएसएल निदेशक अजय शर्मा को 16 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

जस्टिस जीआर मीना ने यह निर्देश बुधवार को आरोपी तेजेंद्र व अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए दिया। सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने अदालत को बताया कि यह मामला फर्जी है, क्योंकि ना तो बंदूक रिकवर हुई है और ना ही गोली। वहीं, मामले में एफएसएल रिपोर्ट आ गई है, इसलिए आरोपियों को जमानत दें। अधिवक्ता पवन शर्मा ने कहा कि क्या सभी केस में रिपोर्ट इतनी जल्दी आती है। कई बार तो केस की ट्रायल खत्म होने के बाद आती है, लेकिन अब बिना मंगाए ही आ गई है।

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