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पोक्सो कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास:आरोपी ने नाबालिग की मार्कशीट में कांट-छांट कर बताया बालिग


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पोक्सो कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास:आरोपी ने नाबालिग की मार्कशीट में कांट-छांट कर बताया बालिग

पोक्सो कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास:आरोपी ने नाबालिग की मार्कशीट में कांट-छांट कर बताया बालिग

अजमेर : पोक्सो प्रकरण के आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को बालिग बताने के लिए उसकी मार्कशीट में कांट-छांट कर गुमराह करने का प्रयास किया किंतु वह सफल नहीं हुआ। अदालत ने अंकतालिका की जांच प्रकरण के पांच अधिकारी से करवा ली और अब आरोपी के खिलाफ इस संबंध में अलग से मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।

पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या एक के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि श्रीनगर थाना पुलिस ने राहुल कहार के विरुद्ध पोक्सो प्रकरण का मुकदमा दर्ज किया था। जो उनकी अदालत में विचाराधीन है। आरोपी ने पीड़िता को बालिग बताने के लिए उसकी आठवीं कक्षा की मार्कशीट 18 जून 24 की तारीख पेशी पर पेश की। जिसमें उसने पीड़िता का जन्म 15 जुलाई 2004 होना अंकित किया था। अंक तालिका की फोटो प्रति देखकर उन्हें फर्जी होने का संदेह हुआ और न्यायाधीश को उक्त अंक तालिका के संबंध में अपना ऐतराज बताया।

परिहार के अनुसार अदालत ने प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को बुलाया और आरोपी द्वारा अदालत में पेश अंक तालिका की सत्यता की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुसंधान अधिकारी ने 24 जून को अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि शिक्षा विभाग के डाइट कार्यालय मसूदा के रिकॉर्ड के अनुसार उक्त अंक तालिका में पीड़िता की जन्म तिथि 17 जुलाई 2008 अंकित है और आरोपी ने उक्त अंक तालिका में वर्ष 2008 में से 8 को हटाकर उसे 4 अंकित कर कूटरचित दस्तावेज बनाया है और उसका उपयोग अपने मुकदमा में कर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया है।

अदालत ने अनुसंधान अधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर उन्हें निर्देश दिया कि वह अभियुक्त राहुल कहार द्वारा प्रस्तुत अंक तालिका की कूट रचना के संबंध में पूर्ण जांच करें और किसी भी प्रकार का संज्ञेय अपराध होना पाया जाता है तो इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करें।

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