मर्डर के मामले में दो को आजीवन कैद:वाहिदपुरा में रात को अपहरण कर की थी हत्या,10 हजार का जुर्माना
मर्डर के मामले में दो को आजीवन कैद:वाहिदपुरा में रात को अपहरण कर की थी हत्या,10 हजार का जुर्माना

झुंझुनूं : युवक की फावड़ा से वारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने दो अभियुक्तों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। वाहिदपुरा निवासी अंकित उर्फ मोनू पुत्र शिशुपाल एवं सुनील पुत्र भरत सिंह को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माना लगाया है।
मामले के अनुसार 10 मार्च 2019 को वाहिदपुरा निवासी राजेंद्र पुत्र शिशपाल ने मंडावा थाने में रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र विक्रम उर्फ नानड़ 9 मार्च 2019 की शाम 8 बजे घर आकर बताया कि गांव के अंकित उर्फ मोनू पुत्र शीशपाल दूलड़ व सुनील पुत्र भरत सिंह ने उसके साथ मारपीट की है तथा उसे जान से मारने कीधमकी दी है। वह उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कहकर घर से निकल गया।
देर रात दो बजे पुलिस ने उसे सूचना दी कि उसके लड़के विक्रम उर्फ नानड़ बेहोशी की हालत में आरोपी अंकित उर्फ मोनू के चौबारे में मिला है। उसे बीडीके अस्पताल ले गए हैं।
इस पर वह तथा उसका चचेरा भाई श्रवण बीडीके अस्पताल पहुंचे जहां उसका पुत्र विक्रम बेहोश था। सुबह चार बजे विक्रम ने दम तोड़ दिया। विक्रम को गांव के अंकित उर्फ मोनू व सुनील ने रास्ते जाते को उठाकर मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अंकित उर्फ मोनू व सुनील के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में हत्या का चालान पेश कर दिया।
राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने न्यायालय में कुल 17 गवाहों के बयान करवाए तथा 54 दस्तावेज पेश किए। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट अनूप गिल ने की।
घर पर ले जाकर की थी मारपीट
घटना के दिन आरोपियों ने विक्रम उर्फ नानड़ को अपने घर के चौबारे पर ले जाकर फावड़े व लोहे की चहू से गंभीर मारपीट की। इसका वीडियो बनाकर अपने दोस्त धीरासर निवासी विकास को भेजा था। वीडियो कॉल करके मारपीट की घटना लाइव दिखाई थी। विकास ने मंडावा थाना पुलिस को सूचना दी थी। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच पीड़ित को बीडीके अस्पताल पहुंचाया था।