झुंझुनूं : जिला परिवहन कार्यालय कि और से 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया ह। जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। 30 जून के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होने पर प्रथम बार 5000 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा एंव जांच एंजेसियों को दुबारा मिलने पर 10000 रूपये जुर्माना वसूल किया जायेगा। इसके अलावा बिना HSRP के वाहनों का परिवहन कार्यालय में किसी भी प्रकार का कार्य सम्पादित नहीं किया जायेगा। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए www.siam.in पर आवेदन कर सकते हैं।
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6 hours ago