जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल
झुंझुनूं : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के मध्यनजर मतदान दिवस 19 अप्रेल को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उनका मतदान दिवस के लिए सवेतन अवकाश रहेगा। जिला श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि मंजूर अवकाश के कारण ऎसे व्यक्ति की मजदूरी उपधारा 1 के अनुसार से कोई कटौती या कमी नहीं करेगा। ऎसे उल्लंघन करने वाले के विरूद्व नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।