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चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता


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चूरूटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता

जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

चूरू : जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने आदेश जारी कर चूरू लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा आम चुनाव-2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो जाने पर तत्काल की जाने वाली कार्यवाही को लेकर निर्देश दिए है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तमसिंह शेखावत ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जाएगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आधार संहिता प्रभावशील होते ही आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आंधार संहिता की पालना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए निर्देश दिए हैं।

जारी निर्देशानुसार निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घन्टे के भीतर सरकारी सम्पत्ति पर मौजूद सभी प्रकार के पोस्टरर्स, पेपर्स या अन्य किसी रूप में विरूपण कटआऊट, होडिर्ंग, बैनर भित्ति लेखन, फ्लेग आदि सरकारी कार्यालय व परिसर से हटा दिये जायेंगे।

रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, रोडवेजों, सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन खम्बों, नगर परिषद, नगरपालिका के भवनों आदि सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सार्वजनिक स्थानों पर विरूपित लेखन, पोस्टर, कटआउट, होडिर्ंग, बैनर, फ्लेग आदि राजनीतिक विज्ञापनों को निर्वाचन की घोषणा के 48 घण्टों के भीतर हटा दिया जायेंगे।

इसी के साथ निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित, स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों के अध्ययधीन सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को 72 घन्टे के भीतर हटा दिया जाये।

किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रचार करने, निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी कार्य अथवा निर्वाचन से संबंधित यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। इस हेतु कार्यक्रम घोषणा के 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए सार्वजनिक राजकोष की लागत पर इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिन्ट मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएं। पहले ही जारी किए जा चुके विज्ञापनों पर कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल रोक लगा दी जाए।  जिले के समस्त विभागों की विभागीय वेबसाईट पर मंत्री,  राजनीतिक व्यक्तियों के संदर्भ फोटो को हटाया जाए।

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जाने के कारण कोई भी नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं होगा।

इसलिए विभाग द्वारा पूर्व से ही चल रहे कायोर्ं एवं नवीन स्वीकृत कार्य जो अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए हैं कि पृथक-पृथक सूची तैयार रखी जावे तथा कार्यक्रम की घोषणा के तुरन्त पश्चात आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आबकारी विभाग के उड़न दस्तों को तत्काल सक्रिय कर शराब, निषिद्ध नशीले पदाथोर्ं, ड्रग, स्वापक के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने की कार्यवाही शुरू की जाए।

उन्होंने बताया कि  भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिकारिक वेबसाईट तथा सोशल मीडिया सहित सभी आईटी एप्लीकेशन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सक्रिय हो जायेगी।

मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों की जागरूकता के लिए रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सरकारी चैनल के माध्यम से मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। आम जनता में निर्वाचन सम्बन्धी सूचना का व्यापक प्रचार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा सिविल सोसाइटी से भी सहयोग लिया जाये। इसी के साथ सभी पंजीकृत राजनीतिक दल इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर जारी किये जाने वाले उनके प्रस्तावित राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन पश्चात् ही प्रसारित किये जा सकेंगे।

जिला कलक्टर ने सभी विभागाधिकारियों को निर्देशित किया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना निर्धारित समयावधि (24, 48 व 72 घंटे से पूर्व) में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भिजवाएं।

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