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दि टैक्स बार एसोसिएशन और TAAU की संयुक्त ऑनलाइन स्टडी सर्कल मीटिंग सम्पन्न


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दि टैक्स बार एसोसिएशन और TAAU की संयुक्त ऑनलाइन स्टडी सर्कल मीटिंग सम्पन्न

दि टैक्स बार एसोसिएशन और T AAU की संयुक्त ऑनलाइन स्टडी सर्कल मीटिंग सम्पन्न

जयपुर/बुहाना : दि टैक्स बार एसोसिएशन राजस्थान एवं टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन उदयपुर (TAAU) के संयुक्त तत्वावधान में 20 अगस्त 2025 को ऑनलाइन स्टडी सर्कल मीटिंग का आयोजन किया गया। यह बैठक ज़ूम प्लेटफॉर्म पर शाम 4 बजे से 6 बजे तक आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कर अधिवक्ताओं ने भाग लिया।

बैठक का शुभारंभ एडवो. डॉ. उमराव सिंह यादव (प्रदेशाध्यक्ष, दि टैक्स बार एसोसिएशन राजस्थान) एवं पीयूष साहलोत (को-ऑर्डिनेटर, TAAU) ने वेलकम स्पीच के साथ किया।

इस अवसर पर जस्टिस जे.के. रांका (पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट एवं सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं डॉ. सीए अर्पित हल्दिया (जोधपुर) और एडवो. जी.डी. बंसल (जयपुर, सदस्य, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान) गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। एडवो. आर.एल. कुनावत (मेंटोर, TAAU) की प्रेरक उपस्थिति ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

मुख्य वक्ता सीनियर एडवो. महेंद्र गर्गिया (जयपुर) ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 पर विस्तार से चर्चा की और इसकी जटिलताओं को सरल भाषा में समझाया। वहीं सीए चेतना गर्ग (नई दिल्ली) ने आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली सावधानियों और व्यावहारिक पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया।

बैठक की अध्यक्षता एडवो. तनुज अग्रवाल एवं एडवो. दिनेश भंडारी ने की, जबकि सह-अध्यक्ष के रूप में एडवो. अमित तिवारी और एडवो. मोहनलाल सारण मौजूद रहे।

कार्यक्रम में दि टैक्स बार एसोसिएशन राजस्थान से एडवो. डॉ. आर.सी. यादव, एडवो. जी.के. शर्मा, एडवो. डॉ. वी. भारद्वाज, एडवो. बी.एल. जैन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं TAAU से अंकित जवारिया, जितेन्द्र एस. चित्तोरा, लोकेश बाबेल, दीपक प्रजापत, यश मेहता, सुरेश पालीवाल, देवेंद्र के. मंत्री एवं डी.सी. प्रजापत ने आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई।

कार्यक्रम के समापन पर रामचंदर यादव एवं लोकेश बाबेल ने वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत किया। इस दौरान एडवो. आर.एल. कुनावत ने भी सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

प्रतिभागी अधिवक्ताओं ने इस स्टडी सर्कल मीटिंग को अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं मार्गदर्शक बताया और कहा कि यह आगामी कर संबंधी चुनौतियों के समाधान में उपयोगी साबित होगी।

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