जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका
झुंझुनूं : जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को 6 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण के अनुसार 23 अगस्त 2022 को मासूम बच्ची अपने परिजनों के साथ घर के पास चल रही भागवत कथा में गई थी। परिजन भागवत कथा सुन रहे थे। वहीं मासूम अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इस दौरान अभियुक्त फतु राम उर्फ फतेह सिंह ने टॉफी के बहाने मासूम को अपने साथ कमरे में ले गया। मासूम को देखने मां ने बेटे को भेजा तो वह नहीं थी। इस पर मां भी बेटी की तलाश में लग गई। इस दौरान कमरे के बाहर उसे मासूम की चप्पल दिखी। कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो मासूम वहां डरी सहमी हुई थी। अभियुक्त भी वहीं था। बच्ची के साथ जोर जबदस्ती कर रहा था। मासूम के कपडे़ उतरे हुए थे। इस पर अभियुक्त को बच्ची के परिजनों ने पकड़ लिया। उसके बाद सिंघाना थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी।
जिसमें बताया था कि उनकी बच्ची दोपहर 2 बजे घर के पास चल रही भागवत कथा में गई थी। काफी देर तक घर नहींं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की। भागवत कथा में जाकर देखा तो एक कमरे के बाहर बच्ची की चप्पल पड़ी दिखाई दी। जिस पर मासूम के परिजन ने दरवाजा खोलकर देखा तो हक्का बक्का रह गए। अभियुक्त फतुराम मासूम के साथ गलत हरकत कर रहा था। विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने बहस में तर्क दिया कि इतनी छोटी उम्र की बच्ची के साथ अभियुक्त द्वारा जो घटना कारित की गई है, उससे समाज में सभी के मन में असुरक्षा का भाव पैदा होता है। पीड़िता के माता पिता तो अभी तक इस बात को लेकर डरे हुए कि यदि पीड़िता की माता मौके पर नही पहुंचती तो अभियुक्त पीडिता के साथ इससे भी गंभीर अपराध कर सकता था। इस पर विशेष जज सोनिका पुरोहित ने कहा कि अभियुक्त ने बच्ची पर लैंगिक हमला करके गंभीर अपराध कारित किया है। आरोपी को दण्ड देना न्यायोचित है।