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186 दिनों में लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट:एक करोड़ वाहनों की बनाई जाएगी नई नंबर प्लेट, ऑनलाइन सियाम वेबसाइट पर जाकर करना होगा आवदेन


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186 दिनों में लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट:एक करोड़ वाहनों की बनाई जाएगी नई नंबर प्लेट, ऑनलाइन सियाम वेबसाइट पर जाकर करना होगा आवदेन

186 दिनों में लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट:एक करोड़ वाहनों की बनाई जाएगी नई नंबर प्लेट, ऑनलाइन सियाम वेबसाइट पर जाकर करना होगा आवदेन

जयपुर : पांच साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 186 दिनों का समय शेष रह गया है। अगर अब नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो अन्य राज्यों में जाने पर वाहन चालकों को चालान कटवाना पड़ सकता है। नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक अब सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटाेमाेबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम साॅफ्टवेयर) पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने इस सोसायटी काे अधिकृत किया है।

वहीं, वाहनों पर लगने वाली नंबर प्लेट की मियाद में भी विभाग ने बढ़ोतरी की है। पहले मियाद 31 मार्च, 2024 रखी गई थी, अब इस तारीख काे बढ़ाकर 30 जून, 2024 कर दिया है। पुराने वाहनों काे नंबर प्लेट के लिए अलग-अलग तारीख तय कर रखी है, उसी मियाद में नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हाेगा। यह निर्णय हाल ही में परिवहन आयुक्त डाॅ. मनीषा अराेड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। इसमें अपर परिवहन आयुक्त नियम एवं एचएसआरपी डाॅ. मन्नालाल रावत और संयुक्त परिवहन आयुक्त कुसुम राठौड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हाेने पर जुर्माना तक भरना हाेगा। निर्धारित तारीख 1 अप्रैल, 2019 से पहले करीब 1 कराेड़ 87 लाख वाहन पंजीयन हैं, लेकिन इनमें से 15 साल की अवधि में शामिल करीब 1 कराेड़ वाहन ही शामिल हैं।

इस तरह कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक काे सियाम सॉफ्टवेयर पर जाना हाेगा। सबसे ऊपर की लाइन में बुक एचएसआरपी पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी। जिस कंपनी का वाहन होगा, उसका चयन करना होगा। क्लिक करने पर शहर और डीलर्स का नाम चयन करना हाेगा। चयन करने पर नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन तारीख और फीस भरने के
बाद स्लीप लेनी हाेगी। निर्धारित तारीख काे संबंधित डीलर पर जानकर प्लेट लगवानी हाेगी।

इन वाहनों को मिलेगा इतना समय … नंबर प्लेट आदेश के तहत जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 व 2 है, उन्हें 29 फरवरी, 2024 तक, अंतिम अंक 3 व 4 है, उन्हें 31 मार्च, 2024 तक, अंतिम अंक 5 व 6 है, उन्हें 30 अप्रैल तक, अंतिम अंक 7 व 8 है, उन्हें 31 मई, 2024 तक और अंतिम अंक 9 व 0 है, उन्हें 30 जून 2024 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हाेगा।
ये रहेगी दर… दुपहिया के लिए 425 रुपए, कार के लिए 695 रुपए, मध्यम और भारी वाहन के लिए 730 रुपए और ट्रैक्टर-कृषि कार्य से जुडे़ वाहनों के लिए 495 रुपए की है।

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