सिनेमा हॉल ने 90 के मूवी टिकट पर पॉपकॉर्न के 50 रुपए वसूले, उपभोक्ता आयोग ने 75 हजार जुर्माना लगाया
सिनेमा हॉल ने 90 के मूवी टिकट पर पॉपकॉर्न के 50 रुपए वसूले, उपभोक्ता आयोग ने 75 हजार जुर्माना लगाया

जोधपुर : शहर के एक सिनेमा हॉल को चार दर्शकों को टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीदने के लिए मजबूर करना भारी पड़ गया। सिनेमा हॉल को 200 रुपए की पॉपकॉर्न के बदले अब 75,200 रुपए अदा करने पड़ेंगे। इनमें से 25,200 रुपए चारों दर्शकों को देने होंगे और शेष 50 हजार रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा होंगे।
मिराज सिनेमा बायोस्कोप और मिराज एंटरटेनमेंट को ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्यामसुंदर लाटा और सदस्य बलवीर खुड़खुड़िया ने दिए। उन्होंने जिला कलक्टर को उचित कार्रवाई करने के लिए निर्णय की प्रति भी प्रेषित करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, परिवादी अनिल भंडारी, उर्मिला भंडारी, रंजू जैन और शांतिचंद पटवा ने केस दायर करते हुए बताया कि 24 मई 2018 को उन्होंने फिल्म देखने के लिए 140 रुपए प्रति टिकट पेटीएम से बुक करवाए थे। सिनेमा हॉल पहुंचने पर उन्हें 90 रुपए के टिकट जारी किए गए और बताया गया कि अतिरिक्त 50 रुपए पॉपकॉर्न खरीद के अनिवार्य रूप से लिए जा रहे है। सिनेमा हॉल में उन्हें गत्ते के डिब्बे में महज पांच दस रुपए की पॉपकॉर्न सुपुर्द की गई। परिवादी ने बताया कि सिनेमा हॉल ने टिकट खरीद के साथ पॉपकॉर्न खरीदने को नाजायज तरीके से मजबूर किया। इसलिए उनका यह कृत्य न केवल अनुचित व्यापार व्यवहार है, बल्कि सेवा में कमी और त्रुटि है। जबकि आरोपी की ओर से कहा गया कि सिनेमा देखने की बुकिंग पेटीएम से की गई है और उनके कृत्य के लिए हम जिम्मेदार नहीं है और पेटीएम को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए परिवाद खारिज किया जाएं।
आयोग ने कहा- 5 रुपए की पॉपकॉर्न के लिए 50 रुपए लिए, ये सरासर गलत
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद मंजूर करते हुए कहा कि परिवादी ने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरीवश सिनेमा टिकट के साथ पॉपकॉर्न की अनुचित कीमत अदा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पेटीएम ने सिनेमा प्रबंधन के निर्देशानुसार ही राशि वसूल की है इसलिए अपने एजेंट के इस कृत्य के लिए विपक्षी ही जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि पचास रुपए वसूल कर गत्ते के डिब्बे में पांच रुपए की पॉपकॉर्न सप्लाई की गई।
परिवादीगण से 200 रुपए की राशि नाजायज रूप से वसूल की गई है, जो विपक्षी का अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में दोष है। उन्होंने विपक्षी को आदेश दिया कि दो माह में परिवादी को पॉपकॉर्न कीमत 200 रुपए, 20 हजार रुपए हर्जाना और 5 हजार रुपए परिवाद व्यय अदा करें। मिराज सिनेमा और मिराज एंटरटेनमेंट कानून व नियमों की अवहेलना कर दर्शकों की मजबूरी का फायदा उठाकर लम्बे समय से 5-10 रुपए की पॉपकॉर्न 50 रुपए में जबरन विक्रय कर रहे हैं, इस कृत्य के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष में 50 हजार रुपए विपक्षी जमा कराएं।