बैंक के बाहर व्यापारी से 7 लाख जब्त, जमा कराने जा रहा था
पुलिस की मनमर्जी • व्यापारी ने बैंक में रुपए जमा के लिए भरी पर्ची भी दिखाई, लेकिन नहीं मानी टीम, व्यापारियों ने जताया विरोध

सिंघाना : सिंघाना कस्बे के खल बिनौला के थोक व्यापारी से पुलिस व एफएसटी ने सोमवार को 7 लाख पर कर लिए। कस्बा स्थित दीपक ट्रेडिंग कंपनी मालिक सुशील कुमार केडिया सुबह पौने 11 बजे बैंक में रुपए जमा कराने गया था। बैंक के बाहर खड़े दो पुलिस वालों ने रोककर पूछा तो उसने एक कारोबारी को रुपए भेजने के लिए बैंक में आरटीजीएस करवाने जाने की बात कही, लेकिन वे नहीं माने एफएसटी व स्पेशल टीम को सूचना देकर बुला लिया। व्यापारी ने बैंक में रुपए जमा कराने वाली भरी हुई पर्ची भी दिखाई, फिर भी टीम ने रुपए जब्त कर लिए।
व्यापारी बोले- चुनाव आचार संहिता की आड़ में लोगों को परेशान कर रही है पुलिस
व्यापारी से जबरन रुपए जब्त करने की सूचना मिलने पर बाजार के व्यापारी एकत्रित हो गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। व्यापारियों ने बताया कि आचार संहिता के नाम पर व्यापारियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। व्यापारी अपनी दुकान की बिक्री के रुपए बैंक में भी जमा नहीं करवा सकते क्या डीएसपी गोपाल ढाका ने बताया कि व्यापारी नियमानुसार जब्त रुपए छुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। रुपए जमा कराने वाली पर्ची दिखाने के बावजूद बैंक के बाहर व्यापारी को रोककर रकम जब्त करना नाइंसाफी है। रेडिमेड व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश चौधरी सहित व्यापारी संजय जसरापुरिया, राजू बोहरा, बैणीशंकर पंसारी, विनोद जांगिड़, राजेश चौधरी, राकेश मोडा, महेश चौधरी, ताराचंद कुमावत, महेश तातीजा ने डीएसपी गोपाल ढाका से मिलकर विरोध जताया। टीम में एफएसटी प्रभारी कमलसिंह कुल्हरि, एएसआई कल्याण सिंह, एचसी शीशराम, सिपाही मोतीलाल, अनिता शर्मा मौजूद थे।
जानिए … व्यापारी की पूरी कहानी उसी की जुबानी
मेरी खल बिनौला की थोक व रिटेल की दुकान है। दो तीन दिन से बैंक में रुपए जमा कराने जाता हूँ, ताकि विक्रेता उसे खळ-बिनौला की गाड़ी भेज दे। सोमवार सुबह भी रुपए जमा कराने बैंक पर्ची भरकर बाइक से जा रहा था। बैंक के नीचे जैसे ही बाइक खड़ी करने लगा दो पुलिस वाले आए और पूछने लगे कहां जा रहे हो? मैने बैंक में रुपए जमा कराने की बात कहीं। उन्होंने अपने साथी पुलिस वालों को बुला लिया। बैग में रखे सात लाख रुपए जब्त कर लिए।
आचार संहिता के दौरान 50 हजार से ज्यादा नकदी पर कार्रवाई के नियम
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार अगर 50 हजार से ज्यादा नकद पर लेनदेन के दस्तावेज रखने होंगे। दस्तावेज सही पाए जाने पर रकम जब्त नहीं की जाएगी। अगर नकद 10 लाख से ज्यादा है तो आयकर विभाग इसकी जांच करेगा। एटीएम से नकद निकालने पर पर्ची और मोबाइल पर आए मैसेज को सहेज कर रखें। बैंक से नकद निकासी पर विड्राल की छायाप्रति और पासबुक साथ रखें। फर्म का कारोबारी से लेनदेन पर रसीद या विल रखें। रकम कहां से कहा ले जा रहे हैं, इसका प्रपत्र होना चाहिए।
मेरी जानकारी में नहीं है, पता करता हूँ। आचार संहिता में 50 हजार रुपए से ज्यादा नकद नहीं रखने के चुनाव आयोग के आदेश है। पुलिस इसकी पालना कर रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई की जाती है। देवेंद्र कुमार विश्नोई, एसपी
हमने कह रखा है कि व्यक्ति की परिस्थिति देखकर कार्रवाई को जाए। त्योहार व सावों व उपज बेचकर आने वाले लोग यदि उचित कारण बताते हैं तो रकम जब्त नहीं की जाए। अप्रासंगिक कार्रवाई की है तो मैं कल रिव्यू मीटिंग लेता हूं बचनेश अग्रवाल, कलेक्टर