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निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर एक कार्मिक निलंबित:लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत 3 को नोटिस


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर एक कार्मिक निलंबित:लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत 3 को नोटिस

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर एक कार्मिक निलंबित:लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत 3 को नोटिस

झुंझुनूं : चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर एक कार्मिक को निलंबित किया गया है वहीं 3 कार्मिकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत नोटिस दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने बताया कि लापरवाही बरतने एवं बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय घरड़ाना खुर्द में वरिष्ठ सहायक अरविंद कुमार निमल को निलंबित कर दिया गया है।

वहीं बुधवार से शुरू हुए चार दिवसीय पीआरओ प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर राउमावि ढाणी चारण में वरिष्ठ अध्यापक दिनेश पबनियां, राउमावि डाबड़ी बलौदा में वरिष्ठ अध्यापक मैनपाल एवं राउमावि टीटनवाड़ में प्रधानाचार्य यूनुस कुरैशी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उक्त तीनों कार्मिकों को तीन दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

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