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औषधि विक्रय में अनियमितता मिलने पर तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

औषधि विक्रय में अनियमितता मिलने पर तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त

बची औषधियों के नियमानुसार निस्तारण के निर्देश, पंजीकृत फार्मासिस्टों पर कार्रवाई के लिए फार्मेसी काउंसिल को पत्र

झुंझुनूं : जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन की ओर से औषधि दुकानों के निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं के मामले में तीन मेडिकल स्टोर्स के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक अनूप रावत ने बताया कि कार्रवाई श्री श्याम मेडिकल स्टोर, नरनौल बाईपास सर्किल, सिंघाना; गुंजन मेडिकल स्टोर, गुमचक्कर सीकर रोड, उदयपुरवाटी और बालाजी मेडिकल स्टोर, वार्ड नंबर 10, सीकर रोड, उदयपुरवाटी के खिलाफ की गई है।

विभागीय निरीक्षण में इन प्रतिष्ठानों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और संबंधित नियमों के प्रावधानों तथा औषधि अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन से जुड़ी अनियमितताएं मिलीं। निरीक्षण के दौरान निर्धारित स्थान पर औषधि अनुज्ञापत्र प्रदर्शित नहीं पाया गया। इसके अलावा पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति, आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं होना और औषधियों के क्रय संबंधी बिल प्रस्तुत नहीं करने जैसी कमियां भी सामने आईं।

श्री श्याम मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में औषधियों के क्रय-विक्रय से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। कुछ औषधियों के क्रय संबंधी बिल भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। वहीं गुंजन मेडिकल स्टोर में लाइसेंस प्रदर्शित नहीं होना, पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति और क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेखों में कमियां मिलीं।

इसी तरह बालाजी मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति, लाइसेंस प्रदर्शित नहीं होना तथा औषधियों के क्रय संबंधी आवश्यक बिल और अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण के दौरान मिली औषधियों के संबंध में फर्म की ओर से संतोषजनक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

विभाग ने संबंधित फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित स्पष्टीकरण देने और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया। प्रस्तुत जवाब और निरीक्षण रिकॉर्ड के परीक्षण के बाद सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि औषधि व्यवसाय से संबंधित नियमों और अनुज्ञापत्र की शर्तों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद तीनों फर्मों के औषधि व्यवसाय संबंधी लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

लाइसेंस निरस्त करने के साथ दुकानों में बची औषधियों का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संबंधित पंजीकृत फार्मासिस्टों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को पत्र भेजा गया है। संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया कि औषधियों के विक्रय और भंडारण में निर्धारित नियमों तथा अनुज्ञापत्र की शर्तों का पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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