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पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद:दांतली और चाकू से मारकर की थी हत्या, सुजानगढ़ कोर्ट ने सुनाया फैसला


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पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद:दांतली और चाकू से मारकर की थी हत्या, सुजानगढ़ कोर्ट ने सुनाया फैसला

पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद:दांतली और चाकू से मारकर की थी हत्या, सुजानगढ़ कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुजानगढ़ : सुजानगढ़ में शुक्रवार को कोर्ट ने 2020 में पत्नी की हत्या के आरोपी बुधाराम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला 4 फरवरी 2020 का है। अभियोजन के अनुसार सांडवा की रोही में खेत की ढाणी में बुधाराम ने अपनी पत्नी संतू देवी के साथ मारपीट कर दांतली, ठूंठ और चाकू से चोटें पहुंचाईं, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट संतू देवी के भाई चौथाराम ने दर्ज कराई थी।

18 गवाहों के बयान करवाए

मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 18 गवाहों के बयान करवाए गए तथा 57 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जबकि मुल्जिम पक्ष की ओर से 22 दस्तावेज पेश किए गए। एडीजे महेश सिंह मीणा ने बुधाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने का साधारण कारावास भी भुगतना होगा। मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक श्यामसुंदर खंडेलवाल ने की।

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