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नगर निकाय चुनाव 2026: चूरू में लोक सूचना जारी, 31 अगस्त तक नामांकन


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नगर निकाय चुनाव 2026: चूरू में लोक सूचना जारी, 31 अगस्त तक नामांकन

दो चरणों में होगा मतदान, 9 और 11 सितंबर को डाले जाएंगे वोट

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय आम चुनाव 2026 के लिए चूरू जिले के सभी नगर निकायों में गुरुवार को संबंधित निर्वाचन अधिकारियों ने लोक सूचना जारी कर दी। इसके साथ ही सदस्य पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पिता सोनी ने बताया कि चूरू जिले में चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में चूरू और सुजानगढ़ नगर परिषद तथा राजगढ़, रतननगर और छापर नगरपालिकाओं में मतदान होगा। दूसरे चरण में सरदारशहर नगर परिषद तथा तारानगर, साहवा, रतनगढ़, राजलदेसर और बीदासर नगरपालिकाओं में चुनाव होंगे।

28 और 30 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण इन दिनों नामांकन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच, जबकि 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। 4 सितंबर को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी तय

अध्यक्ष पद के लिए 15 सितंबर को लोक सूचना जारी होगी। 16 सितंबर को नामांकन, 17 सितंबर को जांच और 18 सितंबर को नाम वापसी होगी। आवश्यक होने पर 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।

उपाध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर को निर्वाचन प्रक्रिया होगी। सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी, 11 बजे तक नामांकन, 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच और दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी होगी। आवश्यकता होने पर दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा और इसके तुरंत बाद मतगणना होगी।

इन दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे वोट

मतदान के दौरान मतदाता को मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने पर आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त बैंक या डाकघर पासबुक, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी सेवा पहचान पत्र, सांसद एवं विधायक पहचान पत्र तथा यूडीआईडी कार्ड सहित अन्य निर्धारित दस्तावेज शामिल हैं।

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