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सुनारी में गोचर भूमि से हटा अतिक्रमण:राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर 5 पक्के मकान JCB से तोड़े


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सुनारी में गोचर भूमि से हटा अतिक्रमण:राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर 5 पक्के मकान JCB से तोड़े

सुनारी में गोचर भूमि से हटा अतिक्रमण:राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर 5 पक्के मकान JCB से तोड़े

बबाई : राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के पालन में उपतहसील बबाई की नोरंगपुरा पंचायत के राजस्व गांव सुनारी में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई के तहत गोचर भूमि खसरा नंबर 1353/610 पर बने पांच पक्के मकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।

सुनारी में कुछ परिवार काफी समय से गोचर भूमि पर आबाद थे। इनमें से पांच परिवारों ने पक्के मकान बना रखे थे। इस संबंध में कुछ लोगों ने संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंच गया।

हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए इन पांचों परिवारों के गोचर भूमि पर बने मकानों को अतिक्रमण माना। कोर्ट ने इन मकानों को तोड़ने का आदेश दिया था। प्रशासन द्वारा इस आदेश का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मौके पर धीरेंद्र सिंह यादव, नायब गिरदावर सेफरागुवार और बबाई, मौका मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ नोरंगपुरा, दलेलपुरा, बबाई और हरडिया हल्का के पटवारी भी उपस्थित थे।

पुलिस प्रशासन की ओर से बबाई थानाधिकारी सत्यवीर सिंह यादव, खेतड़ी थानाधिकारी बुद्धि प्रकाश, खेतड़ी नगर थानाधिकारी राकेश यादव और मेहाड़ा थानाधिकारी रामनारायण चोयल पुलिस जाप्ते के साथ मौजूद रहे। सभी अधिकारियों की उपस्थिति में हाई कोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाया गया।

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