ऑटो के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा यूनिक नंबर:वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो नहीं चला सकेंगे ऑटो; सीकर में ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया सिस्टम
ऑटो के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा यूनिक नंबर:वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो नहीं चला सकेंगे ऑटो; सीकर में ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया सिस्टम
सीकर : सीकर में अब ऑटो संचालक को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ट्रैफिक पुलिस उसे ऑटो यूनिक नंबर जारी करेगी। यदि कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाता तो ऑटो नहीं चल सकेगा। सीकर ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को ऑटो यूनिक नंबर अभियान शुरू किया है।
ट्रैफिक इंचार्ज मनोज कुमार भाटीवाड़ ने बताया- सीकर एजुकेशन सिटी है। वर्तमान में यहां हजारों की संख्या में ऑटो चलते हैं। कई ऑटो ऐसे भी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुके हैं या फिर बिना डॉक्यूमेंट के वह शहर में चल रहे हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए ही ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ऑटो यूनिक नंबर सिस्टम अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ऑटो के लिए यूनिक नंबर जारी किया जाएगा।

वेरिफिकेशन नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
सभी ऑटो संचालकों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर यूनिक नंबर लेना होगा। अभी अभियान के शुरुआती दिनों में समझाइश जारी है। यदि कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनिक नंबर नहीं लेने पर ऑटो को शहर में चलने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि सीकर में वर्तमान में हजारों की संख्या में ऑटो चलते हैं। इनमें कई ऑटो ऐसे हैं, जो सालों पुराने हैं और जिनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुके हैं। अभियान से ऐसे ऑटो का पता चल पाएगा और फिर उन पर कार्रवाई होगी।
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