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निकाय और पंचायती राज चुनावों में EWS आरक्षण की मांग:बोले- अधिनियम में संशोधन कर सभी स्तर पर रिजर्वेशन मिले


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निकाय और पंचायती राज चुनावों में EWS आरक्षण की मांग:बोले- अधिनियम में संशोधन कर सभी स्तर पर रिजर्वेशन मिले

निकाय और पंचायती राज चुनावों में EWS आरक्षण की मांग:बोले- अधिनियम में संशोधन कर सभी स्तर पर रिजर्वेशन मिले

झुंझुनूं : श्री राजपूत सभा जिला इकाई झुंझुनूं की ओर से आगामी पंचायती राज एवं नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नियमानुसार आरक्षण प्रदान करने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा एवं शासकीय नौकरियों में EWS वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है। इससे इस वर्ग के युवाओं को सामाजिक और आर्थिक संबल मिला है। हालांकि, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत) और नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका) में अब तक EWS वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है।

श्री राजपूत सभा जिला इकाई झुंझुनूं की ओर से कमजोर वर्ग (EWS) को नियमानुसार आरक्षण प्रदान करने की मांग उठाई गई है
श्री राजपूत सभा जिला इकाई झुंझुनूं की ओर से कमजोर वर्ग (EWS) को नियमानुसार आरक्षण प्रदान करने की मांग उठाई गई है

​राजपूत सभा की मुख्य मांगें

  • ​अधिनियमों में संशोधन: अधिनियम में संशोधन कर या प्रचलित नियमों के तहत स्थानीय स्वशासन के सभी स्तरों पर EWS वर्ग के लिए स्पष्ट आरक्षण लागू किया जाए।
  • ​जनसांख्यिकी आधारित रोस्टर प्रणाली: आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज चुनावों में जनसांख्यिकी सिद्धांतों के आधार पर वार्डों व पदों का आवंटन किया जाए।
  • एक पारदर्शी रोस्टर प्रणाली लागू की जाए, ताकि EWS परिवारों को समान भागीदारी और नेतृत्व का अवसर मिल सके।

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