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Covid-19सीकर : एसीबी कोर्ट ने रिश्वत मांगने और लेने के मामले में दोषी पाए गए तत्कालीन एएसआई बाबूलाल और कॉन्स्टेबल मनोहरलाल को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले का तीसरा आरोपी वकील मोहनलाल ट्रायल के दौरान निधन होने से कार्यवाही से बाहर हो गया।
लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिर्वा के अनुसार, वर्ष 2016 में दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र के भूमि विवाद से जुड़े प्रकरण में कार्रवाई के नाम पर परिवादी से एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। बाद में 80 हजार रुपये में सौदा तय हुआ, जिसमें 10 हजार रुपये पहले और शेष राशि बाद में देने की बात हुई। शिकायत मिलने पर एसीबी ने सत्यापन के बाद कार्रवाई करते हुए वकील मोहनलाल को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
मामले में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह, 35 दस्तावेजी साक्ष्य और 14 भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
निर्णय में अदालत ने टिप्पणी की कि भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय है और ऐसे मामलों में नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
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