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जिले में अवैध स्कूल बसों के खिलाफ परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई


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जिले में अवैध स्कूल बसों के खिलाफ परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई

6 स्कूल बसें जब्त, 11 के चालान; बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं – डीटीओ रमेश कुमार यादव

झुंझुनूं : विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने जिले में बिना आवश्यक दस्तावेजों के संचालित हो रही स्कूल बसों (बाल वाहिनी) के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को परिवहन विभाग के उड़नदस्ता दल ने मलसीसर उपखंड क्षेत्र में स्कूल बसों की सघन जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों पर सख्त कार्रवाई की।

उड़नदस्ता प्रभारी सुमित कुमार एवं रोहिताश भागासरा के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान बिना पंजीयन, बिना परमिट, बिना फिटनेस प्रमाण-पत्र, बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसीसी) तथा बिना बीमा के संचालित स्कूल वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 6 स्कूल बसों को जब्त किया गया, जबकि विभिन्न अनियमितताओं के चलते 11 स्कूल बसों के चालान बनाए गए।

पहले भी दी जा चुकी थी चेतावनी

जिला परिवहन अधिकारी रमेश कुमार यादव ने बताया कि विभाग की ओर से पूर्व में जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के संस्था प्रधानों से स्कूल वाहनों के सभी दस्तावेज पूर्ण रखने और परिवहन नियमों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की जा चुकी है। इसके अलावा 17 जुलाई 2026 को पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी सभी शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसके चलते अब विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

“बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं”

डीटीओ रमेश कुमार यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना वैध दस्तावेजों के संचालित स्कूल वाहनों के खिलाफ आगे भी लगातार सघन अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों और वाहन संचालकों से अपील की कि वे स्कूल बसों के पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा और पीयूसीसी सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें तथा सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

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