पिलानी सीबीईओ सुमन निलंबित, कार्यालय बीकानेर किया:नियम विरुद्ध टेंडर जारी करने पर विभागीय जांच के बाद कार्रवाई
पिलानी सीबीईओ सुमन निलंबित, कार्यालय बीकानेर किया:नियम विरुद्ध टेंडर जारी करने पर विभागीय जांच के बाद कार्रवाई
पिलानी : पिलानी की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) सुमन को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव महेंद्र कुमार खींची (आईएएस) ने राज्यपाल की आज्ञा से ये आदेश जारी किया।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, झुंझुनूं जिले के पिलानी में पदस्थ सीबीईओ सुमन के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। इन नियमों के नियम-13 (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान, निलंबित अधिकारी सुमन को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। इस अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर रहेगा।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, ये कार्रवाई सीबीईओ कार्यालय के लिए वाहन किराए पर लेने की निविदा प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी से संबंधित है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर मिली लिखित शिकायत के बाद हुई विभागीय जांच के आधार पर यह निलंबन किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिसंबर 2025 में सीबीईओ सुमन को एपीओ (अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर) किया गया था। हालांकि, जनवरी 2026 में उन्हें राजस्थान विधिक सेवा अपीलीय प्राधिकरण से एपीओ आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश मिल गया था, जिसके बाद उन्होंने दोबारा सीबीईओ का पदभार ग्रहण कर लिया था।
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