80 वर्षीय बुजुर्ग से धोखाधड़ी का आरोप:फर्जी हस्ताक्षर से इकरारनामा बनाने पर कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज
80 वर्षीय बुजुर्ग से धोखाधड़ी का आरोप:फर्जी हस्ताक्षर से इकरारनामा बनाने पर कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज
सादुलपुर : सादुलपुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की शिकायत पर धोखाधड़ी, कूटरचना और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि यह कार्रवाई वार्ड संख्या 21 निवासी अब्दुल गफार उर्फ गफूर पुत्र नवाब खान की शिकायत पर की गई है।
दर्ज मामले में वार्ड संख्या 17 निवासी मनोज कुमार और वार्ड संख्या 13 निवासी कुलदीप, दोनों सादुलपुर के रहने वाले, को नामजद किया गया है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि उसकी पूर्व खातेदारी की भूमि, जो अब नगरपालिका सीमा में है, के संबंध में वर्ष 2024 में एक इकरारनामा किया गया था।
शिकायत के अनुसार, भूमि सौदे से जुड़ी शेष राशि निर्धारित समय तक अदा नहीं की गई। जब परिवादी ने संबंधित दस्तावेजों की जानकारी ली, तो उसे एक इकरारनामे की प्रतिलिपि मिली, जिस पर उसके कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे।
शिकायत में कहा गया है कि 17 जून 2025 के कथित इकरारनामे पर उसके हस्ताक्षरों की कूटरचना की गई थी। नोटरी रजिस्टर में भी फर्जी हस्ताक्षर दर्ज पाए गए।
परिवादी का आरोप है कि आरोपियों ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूखंडों के विक्रय संबंधी इकरारनामे किए गए, जिससे उसे आर्थिक नुकसान हुआ।
अब्दुल गफार ने बताया कि उन्होंने पहले 5 दिसंबर 2025 को इस संबंध में शिकायत दी थी। इसके बाद 15 मई 2026 को थानाधिकारी को और 22 मई 2026 को जिला पुलिस अधीक्षक चूरू को भी लिखित शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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