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मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम में पीड़ित पक्ष को 68.92 लाख का मुआवजा


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मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम में पीड़ित पक्ष को 68.92 लाख का मुआवजा

एडीजे कोर्ट का फैसला : सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम में पीड़ित पक्ष को लाखों रुपये का मिला मुआवजा

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : गजराज शर्मा

सुजानगढ़ : प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 46/2021 पुलिस थाना सदर सुजानगढ़ में दर्ज प्रकरण में मोटर वाहन दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में न्यायालय ने पीड़ित पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 68 लाख 92 हजार रुपये की अवॉर्ड राशि पारित की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 25 नवंबर 2021 को ट्रेलर नंबर GJ12 BV 5142 की चपेट में आने से दलीप सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में पुलिस थाना सदर सुजानगढ़ में धारा 279 एवं 304ए भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया तथा आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट सुजानगढ़ में पेश किया गया। मृतक पक्ष की ओर से पूनम कंवर द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत विधिक दीवानी क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई। मामले की पैरवी अधिवक्ता सलीम खान मॉयल एवं पंकज सिंह के द्वारा की गई। मामले की सुनवाई के पश्चात सुजानगढ मे एडीजे महेंद्र प्रताप सिंह भाटी ने निर्णय सुनाते हुए 68,92000 रुपये की अवॉर्ड राशि पारित की। मामले की जानकारी अधिवक्ता कमलेश कुमार ने दी।

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