डोडा-पोस्त तस्कर को 6 साल की जेल:8 साल पुराने मामले में रतनगढ़ एडीजे ने सुनाया फैसला
डोडा-पोस्त तस्कर को 6 साल की जेल:8 साल पुराने मामले में रतनगढ़ एडीजे ने सुनाया फैसला
रतनगढ़ : चूरू जिले में रतनगढ़ के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने अवैध डोडा-पोस्त रखने और परिवहन करने के आरोप में एक युवक को 6 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2018 का है।
अपर लोक अभियोजक डॉ. जयाकांत बिंवाल ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त परमजीतसिंह पुत्र गंगासिंह, निवासी चक काठगढ़, जिला फिरोजपुर, पंजाब को एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत दोषी पाया। उसे 6 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।
कार में पकड़ा था 30 किलो डोडा-पोस्त
यह मामला 30 अक्टूबर 2018 का है। रतनगढ़ पुलिस ने मेगा हाइवे पर एक कार से 30 किलो अवैध डोडा पोस्त जब्त किया था। पुलिस ने परमजीतसिंह और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था।
प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रतनगढ़, सुरेंद्र कौशिक ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर परमजीत सिंह को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। इस मामले के अन्य आरोपी गुरमीत सिंह और बलविंद्र सिंह फिलहाल फरार हैं, जिन्हें स्थाई वारंटी घोषित किया गया है।
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