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पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास:पत्थर से सिर फोड़कर फंदे से लटकाया, बॉडी को रेलवे ट्रैक के पास फेंका था


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पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास:पत्थर से सिर फोड़कर फंदे से लटकाया, बॉडी को रेलवे ट्रैक के पास फेंका था

पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास:पत्थर से सिर फोड़कर फंदे से लटकाया, बॉडी को रेलवे ट्रैक के पास फेंका था

नीमकाथाना : पत्नी की हत्या के मामले में नीमकाथाना एडीजे क्रम संख्या-1 न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे संतोष कुमार ने सुनाया। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

एडीपी मातादीन ने बताया- 8 अक्टूबर 2023 को परिवादी गीता देवी ने कोतवाली थाना नीमकाथाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उसकी बहन शीला की शादी करीब 20 साल पहले पूर्व बिहार निवासी रमेशदास से हुई थी। आरोपी ने दूसरी शादी भी कर रखी थी और दोनों पत्नियों को अलग-अलग स्थानों पर रखता था।

घटना 6 अक्टूबर 2023 की रात की है, जब आरोपी रमेशदास ने अपनी पत्नी शीला की पहले पत्थर से सिर पर वार कर हत्या की और बाद में गले में फंदा लगाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को नीमकाथाना में रेलवे ट्रैक के पास डाल दिया गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद साक्ष्य मिलने पर कोर्ट में चालान पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आरोपी को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

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