अवैध हथियार रखने के मामले में दो दोषी:नीमकाथाना कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की सजा
अवैध हथियार रखने के मामले में दो दोषी:नीमकाथाना कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की सजा
नीमकाथाना : नीमकाथाना न्यायिक मजिस्ट्रेट सना खान ने अवैध हथियार रखने के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को दो-दो वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। सहायक अभियोजन अधिकारी ईलाश्री योगी ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ 9 गवाह और 10 दस्तावेज पेश कर आरोपों को सिद्ध किया।
देसी रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतूस बरामद
यह मामला 6 सितंबर 2018 का है। तत्कालीन थानाधिकारी पाटन सवाईसिंह ने गश्त के दौरान आरोपी रणजीत उर्फ अजीत (निवासी ढाणी दादाला तन न्योराणा) के कब्जे से एक देसी रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इसी दौरान, आरोपी डीसी पटेल उर्फ धर्म चंद (पुत्र मातादीन, निवासी बोपिया) के पास से एक देशी कट्टा 315 बोर जब्त किया गया था।
जांच में पाया गया कि दोनों आरोपियों के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था और वे अवैध रूप से हथियार रखे हुए थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को आयुध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
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