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खेत में ले जाकर दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास, पोक्सो कोर्ट का सख्त फैसला


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खेत में ले जाकर दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास, पोक्सो कोर्ट का सख्त फैसला

खेत में ले जाकर दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास, पोक्सो कोर्ट का सख्त फैसला

झुंझुनूं : नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पोक्सो न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो) इसरार खोखर ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए यह फैसला सुनाया।

न्यायालय ने आरोपी कृष्ण कुमार पुत्र नत्थूराम उर्फ नत्थूलाल मेघवाल, निवासी नंगली सलेदी सिंह को दोषी ठहराते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा विभिन्न धाराओं में कुल 1 लाख 45 हजार रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। जुर्माना जमा नहीं कराने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बाजार छोड़ने के बहाने ले गया खेत में
मामले के अनुसार 9 अगस्त 2023 को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वह बाजार जाने के लिए निकली थी, तभी आरोपी ने उसे जबरन बाइक पर बैठाकर बाजार छोड़ने का झांसा दिया। इसके बाद उसे खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि बाद में आरोपी ने दोबारा वारदात को अंजाम दिया।

16 गवाह, 55 दस्तावेज पेश
पुलिस जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने पैरवी करते हुए 16 गवाहों के बयान कराए और 55 दस्तावेज प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। यह फैसला गंभीर अपराधों के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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