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चूरू में नशा तस्कर को 14 साल की जेल:तारानगर एडीजे ने 10 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया


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चूरू में नशा तस्कर को 14 साल की जेल:तारानगर एडीजे ने 10 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया

चूरू में नशा तस्कर को 14 साल की जेल:तारानगर एडीजे ने 10 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया

तारानगर : चूरू जिले के तारानगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 10 साल पुराना है और तारानगर थाना क्षेत्र से संबंधित है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने बताया कि तारानगर पुलिस ने वर्ष 2015 में कार्रवाई की थी।

पुलिस ने हरियाणा के कालावाली क्षेत्र निवासी वकील सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से डोडा—पोस्त भी जब्त किया था। मामले में आरोपी वकील सिंह को दोषी पाए जाने पर एडीजे कोर्ट ने उसे 14 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक पंकज स्वामी ने यह भी बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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