चारागाह अतिक्रमण मामले में पिलानी नायब तहसीलदार तलब:हाईकोर्ट ने तोखा का बास गांव में कार्रवाई नहीं होने पर जताई नाराजगी
चारागाह अतिक्रमण मामले में पिलानी नायब तहसीलदार तलब:हाईकोर्ट ने तोखा का बास गांव में कार्रवाई नहीं होने पर जताई नाराजगी
पिलानी : राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने चारागाह भूमि अतिक्रमण मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पिलानी के नायब तहसीलदार को 24 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूर्व आदेश की अनुपालना न होने पर नाराजगी जताई।
याचिका में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी
यह आदेश डी.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 237/2025 में दिया गया, जो डी.बी. सिविल रिट (जनहित याचिका) संख्या 20400/2023 से संबंधित है। याचिकाकर्ता मानसिंह पुत्र मालीराम ने राजस्व ग्राम तोखा के बांस क्षेत्र स्थित चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी।
मामले में सामने आया कि 30 मई 2024 को बेदखली आदेश जारी किया गया था। हालांकि, वास्तविक रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई। खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता यह संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं कर सके कि अब तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। इस पर कोर्ट ने नायब तहसीलदार, पिलानी को 24 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया।
इस बीच, नायब तहसीलदार हरीश यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश की अनुपालना में गांव तोखा का बास में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है।
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