सुरेंद्र जड़िया हत्याकांड: 3 शूटरों को आजीवन कारावास:एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया, सादुलपुर एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला
सुरेंद्र जड़िया हत्याकांड: 3 शूटरों को आजीवन कारावास:एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया, सादुलपुर एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला
सादुलपुर : सादुलपुर के राजगढ़ में हुए सुरेंद्र जड़िया हत्याकांड में तीन शूटरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे मुनेश चंद्र यादव ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
तीनों आरोपी पंजाब-हरियाणा की जेलों में बंद थे
सजा पाने वालों में राजगढ़ तहसील के हरपालु गांव निवासी दिनेश डागर, हरियाणा का शूटर पवन उर्फ तोतला और मनजीत उर्फ नवीन उर्फ राहुल उर्फ मोटा शामिल हैं। ये तीनों शूटर हरियाणा और पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद हैं, जिसके कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विलंब हुआ और फैसला कोर्ट के कार्य समय के अंत में सुनाया जा सका।
9 मई 2019 को राजगढ़ के गणगौरी चौक के पास जड़िया ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने ये हत्या हुई थी। मृतक सुरेंद्र के पिता हवासिंह ने 10 मई 2019 को राजगढ़ थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने बैठा था सुरेंद्र
रिपोर्ट में बताया था कि 9 मई की शाम को सुरेंद्र और कुछ अन्य लोग जड़िया ट्रांसपोर्ट के सामने बैठे थे। तभी तीन अज्ञात व्यक्ति पिस्तौल लेकर आए और उन्होंने सुरेंद्र पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के समय एक लड़के द्वारा बाइक पर रेकी किए जाने का भी उल्लेख था।
पुलिस ने इस मामले में कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से 8 आरोपी पिछले 6 साल से न्यायिक अभिरक्षा में थे। सुनवाई के दौरान न्यायालय में कुल 47 गवाह पेश हुए।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक तेजपाल पूनियां और अधिवक्ता जितेंद्र सहारण ने पैरवी की। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट राकेश पूनियां, एडवोकेट चरण सिंह पूनिया और एडवोकेट रामनिवास गुर्जर ने अपना पक्ष रखा।
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