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बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक : बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद पर गृह जिले में मेरिट के अनुसार पद्स्थापित करे।


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बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक : बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद पर गृह जिले में मेरिट के अनुसार पद्स्थापित करे।

बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद पर गृह जिले में मेरिट के अनुसार पद्स्थापित करे।

बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक : राजस्थान उच्च न्यायालय बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक पर मेरिट के अनुसार गृह जिले में पदस्थापित नहीं करने पर शिक्षा सचिव माध्यमिक शिक्षा निर्देशक बीकानेर व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतपुर व अलवर को निर्देिश दिये है कि प्रार्थी का अभ्यावेदन लग कर गृह जिले में पदस्थापित किया जावे । यदि उससे कम अंक वालो को अलवर भरतपुर में नियुक्ति दी हैं,  यह आदेश बलवन्त व अन्य कि याचिका पर दिया। याचिका में अधिवला राम प्रताप सैनी ने न्यायालय को बताया कि प्रार्थी का चयन बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर हुआ है परन्तु काउंसलिंग में उसे भरतपुर व घोलपुर जिले आवंटित हुए जबकि प्रार्थीगण से कम मेरीट वाको को उनके ग्रह जिले में नियुक्ति दी।  प्रार्थीगण के 4926 मेरिट व दूसरे प्रार्थी की 5585 है उनसे कम मेरीट वाले सुरेन्द्र सिंह 5907 को भरतपुर व अलवर आवंटित हुए। उच्च न्यायालय ने पूर्व में भी निधारित किया है कि मेरीट के अनुसार पदस्थापन हो। उच्च-न्यायालय ने दो सप्ताह में प्रार्थीगण की मेरीट व अन्य की मेरीट देख कर गृह जिले में पदस्थापित करे।

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