रींगस रेलवे स्टेशन पर 104 मामलों का निस्तारण:नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई, मजिस्ट्रेट दीपेंद्र सिंह शेखावत ने लगाया 77 हजार रुपए का जुर्माना
रींगस रेलवे स्टेशन पर 104 मामलों का निस्तारण:नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई, मजिस्ट्रेट दीपेंद्र सिंह शेखावत ने लगाया 77 हजार रुपए का जुर्माना
रींगस : रींगस रेलवे स्टेशन पर गुरुवार शाम तक संचालित हुए रेलवे कैंप कोर्ट में जयपुर रेलवे न्यायालय के मजिस्ट्रेट दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 104 प्रकरणों का निस्तारण करते किया और मौके पर 77,035 रुपए का जुर्माना लगाया।
इस कैंप के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (RPF) पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक डोरवाल के नेतृत्व में सीकर चौकी के एएसआई विनोद कुमार, एसआई झाबरमल बगड़िया, प्रधान आरक्षक फूलचंद और कॉन्स्टेबल हरफूल सिंह ने कार्रवाई की।
104 मामलों में 77 हजार से ज्यादा जुर्माना
उन्होंने अनाधिकृत रूप से रेलगाड़ी में खाद्य सामग्री बेचने, चेन पुलिंग करने, रेल लाइन पार करने, बिना टिकट यात्रा करने, महिला व विकलांग कोच में अनाधिकृत यात्रा करने और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने जैसे विभिन्न रेल अधिनियमों के तहत दर्ज 104 मामलों के आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया।
मजिस्ट्रेट शेखावत ने इन सभी 104 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 77,035 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि मौके पर ही रसीद बनाकर वसूल की गई। रेलवे की ओर से लोक अभियोजक दीनदयाल जांगिड़ (जयपुर) ने पैरवी की। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी व रेलवे न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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