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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किराये पर कमरा देकर सहयोग करने वाला आरोपी कैप्टन सिंह गिरफ्तार


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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किराये पर कमरा देकर सहयोग करने वाला आरोपी कैप्टन सिंह गिरफ्तार

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किराये पर कमरा देकर सहयोग करने वाला आरोपी कैप्टन सिंह गिरफ्तार

झुंझुनूं : नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में अपराध में सहयोग करने वाले आरोपी कैप्टन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मुख्य अभियुक्त को बिना किसी पहचान पत्र (आईडी) के कमरा किराये पर उपलब्ध कराकर अपराध में सहयोग किया था।

घटना विवरण

परिवादी ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ थाना सदर झुंझुनूं में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जब उसकी पुत्री स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में सुबह करीब 10 बजे एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर लोकेश और उसका एक दोस्त सवार थे। दोनों ने बालिका को धमकी दी कि यदि वह चुपचाप मोटरसाइकिल पर नहीं बैठी तो उसकी फोटो व वीडियो वायरल कर देंगे, साथ ही यह कहकर बहला-फुसलाया कि आज उसकी फोटो-वीडियो डिलीट कर देंगे।

इसके बाद दोनों उसे गुढ़ा मोड़ झुंझुनूं ले गए, जहाँ लोकेश का दोस्त मोटरसाइकिल लेकर वापस चला गया। इसके बाद लोकेश बालिका को रोड नंबर-02 स्थित एक गेस्ट हाउस में ले गया, जहाँ उसने कमरा किराये पर लिया और कमरे के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस रिपोर्ट पर थाना सदर झुंझुनूं में मामला दर्ज कर वृत्ताधिकारी गोपाल सिंह ढाका (RPS) द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

कार्रवाई विवरण / खुलासा

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी कैप्टन सिंह ने मुख्य आरोपी लोकेश कुमार को बिना आईडी के कमरा उपलब्ध कराया। इसके साथ ही नाबालिग बालिका की भी कोई पहचान नहीं ली गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने जानबूझकर अपराध में सहयोग किया।

इस आधार पर पुलिस ने आरोपी कैप्टन सिंह को गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध धारा 70(2) बीएनएस 2023, धारा 3/4 सहपठित 16/17 पोक्सो अधिनियम 2012 (संशोधन 2019) तथा धारा 3(2)(v) एससी/एसटी अधिनियम के तहत थाना सदर झुंझुनूं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

आरोपी को आज 20 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, स्पा सेंटर या अन्य संस्थान इस प्रकार के अपराधों में सहयोग करते पाए गए, तो उनके विरुद्ध भी विधि अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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