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कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा को लेकर सीकर में जागरूकता कार्यक्रम


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कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा को लेकर सीकर में जागरूकता कार्यक्रम

POSH अधिनियम 2013 और सजग लाडो अभियान पर दी गई जानकारी

सीकर : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग, सीकर राजेन्द्र कुमार चौधरी के निर्देशन में Sankalp HEW के अंतर्गत 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तहत नेटिव इंग्लिश स्कूल, सीकर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में पर्यवेक्षक सुनीता चौधरी ने सजग लाडो अभियान के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (POSH अधिनियम 2013) से संबंधित विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि POSH अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके तहत हर संस्था / कार्यालय जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वहां आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है। यह समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण करती है।

इस अवसर पर जेंडर स्पेशलिस्ट प्रकाश चन्द्र ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि लिंग संवेदीकरण का अर्थ है लिंग आधारित पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों एवं भेदभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसके माध्यम से विचारों और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाकर समाज में समान अवसर, अधिकार और सम्मान सुनिश्चित किया जा सकता है।

सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक विधा जोशी ने महिला केंद्रित कानूनों एवं पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने प्रतिभागियों को यह भी बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया SHE-Box (SeÛual Harassment Electronic Box) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से महिलाएँ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत सीधे और सुरक्षित रूप से दर्ज कर सकती हैं। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य संतोष पिलानिया, विद्यालय स्टाफ, अभिभावकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहें।

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