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खेतड़ी में तंबाकू उत्पाद बिक्री पर प्रशासन सख्त: 1 सितंबर से बिना लाइसेंस नहीं होगी बिक्री, 11 अगस्त को होगी विशेष बैठक


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खेतड़ी में तंबाकू उत्पाद बिक्री पर प्रशासन सख्त: 1 सितंबर से बिना लाइसेंस नहीं होगी बिक्री, 11 अगस्त को होगी विशेष बैठक

खेतड़ी में तंबाकू उत्पाद बिक्री पर प्रशासन सख्त: 1 सितंबर से बिना लाइसेंस नहीं होगी बिक्री, 11 अगस्त को होगी विशेष बैठक

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : विजेन्द्र शर्मा

खेतड़ी : नगर पालिका क्षेत्र खेतड़ी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर अब प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पाद अब कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकेगा। यह निर्णय राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप लागू किया गया है।

नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी नागरमल गुर्जर ने बताया कि 1 सितंबर 2025 से बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विक्रेताओं को तय तारीख से पहले नगर पालिका कार्यालय से लाइसेंस अनिवार्य रूप से बनवाना होगा।अधिशाषी अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू बेचने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई होगी।

एसआई सुनील सैनी ने बताया कि विक्रेताओं को लाइसेंस प्रक्रिया और नियमों की जानकारी देने के लिए 11 अगस्त को प्रातः 11 बजे नगर पालिका मीटिंग हॉल में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें क्षेत्र के सभी थोक व्यापारी, फुटकर विक्रेता और दुकानदारों को भाग लेने का अनुरोध किया गया है।नगर पालिका प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि वे समय रहते लाइसेंस बनवाएं ताकि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके। साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि तय तिथि के बाद तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री की सूचना नगर पालिका कार्यालय को दें ताकि खेतड़ी को तंबाकू मुक्त और स्वच्छ रखा जा सके।

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