जानलेवा हमले के मामले में 2 आरोपियों को जेल:दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया, घर में घुसकर कुल्हाड़ी से किया था वार
जानलेवा हमले के मामले में 2 आरोपियों को जेल:दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया, घर में घुसकर कुल्हाड़ी से किया था वार
सीकर : सीकर की एडीजे कोर्ट संख्या-4 ने जानलेवा हमले और मारपीट के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। जज वीरेंद्र कुमार मीणा ने आरोपी कानाराम और मदनलाल को 7-7 साल की जेल और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। कोर्ट ने पीड़ित को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया। मामले में 18 गवाहों और 20 दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया।
अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुड़ी ने बताया- सुजानपुरा निवासी हीरालाल कुमावत ने 4 जून 2017 को लोसल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हीरालाल ने बताया कि रात करीब 11:30 बजे वह और उनका परिवार घर में आराम कर रहा था। तभी आरोपी कानाराम, विनोद, मदनलाल, सुरजा देवी, तीजू देवी और 5-6 अन्य लोग लाठी, सरिया और कुल्हाड़ी लेकर उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौच शुरू की और परिवार के साथ मारपीट की। कानाराम ने कुल्हाड़ी से उसके चाचा दुर्गाराम पर हमला किया, जिससे उनका कान कट गया और दूसरा कान भी जख्मी हो गया। हमले में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए।
घटना के बाद घायल दुर्गाराम को लोसल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें सीकर के कल्याण अस्पताल रेफर किया गया। गंभीर हालत के कारण कल्याण अस्पताल ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। जहां दुर्गाराम बेहोशी की हालत में भर्ती रहे। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया।
मामला करीब 8 साल तक कोर्ट में चला। ट्रायल के दौरान आरोपी विनोद कुमार की मौत हो गई। सोमवार को कोर्ट ने कानाराम और मदनलाल को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा और 25-25 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया। साथ ही पीड़ित को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।