रेप के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास:सीकर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला; एक लाख का जुर्माना भी लगाया
रेप के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास:सीकर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला; एक लाख का जुर्माना भी लगाया
सीकर : सीकर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 9 साल की बच्ची से अननेचुरल रेप के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक विशिष्ट अभियोजन भवानी सिंह जेरठी ने बताया- 4 सितंबर 2022 को 9 साल की पीड़िता के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि वह ट्रेन से हैदराबाद जाने के लिए निकले थे।
रास्ते में उनकी पत्नी ने कॉल करके बताया कि पड़ोस में रहने वाला अजहर उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया। बेटी के साथ अननेचुरल रेप किया। मामले में आरोपी अजहर (27) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।
मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 17 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए, जिसके बाद अब पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के जज विक्रम चौधरी ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख की प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया गया है।
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