नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को कठोर दंड:चूरू पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा
नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को कठोर दंड:चूरू पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा

चूरू : चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी 15 वर्षीय बेटी से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामले की शुरुआत 2023 में हुई, जब पीड़िता के मामा ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 2020 में उसकी मां की मौत के 15 दिन बाद से ही पिता उसके साथ रेप कर रहा था।
पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी पिता ने दवा देकर गर्भपात करा दिया। विरोध करने पर वह पीड़िता के साथ मारपीट करता था। उसने बेटी की पढ़ाई भी बंद करवा दी थी। अगस्त 2023 में भी आरोपी ने मारपीट कर नाबालिग बेटी से रेप किया। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।