हाई कोर्ट ने सहायक अभियंता के एपीओ पर रोक लगाई पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने सहायक अभियंता के एपीओ पर रोक लगाई पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मांगा जवाब
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका
झुंझुनूं : राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने किसान कॉलोनी (झुंझुनूं) निवासी हिमांशु, हाल सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी चूरू शहर में कार्यरत है को गलत तरीके से जयपुर एपीओ करने के विभाग के आदेश पर रोक लगाते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के शीर्ष अधिकारियों से जवाब मांगा है।
मामले के अनुसार पीड़ित प्रार्थी हिमांशु ने एडवोकेट संजय महला व सुनीता महला के जरिये राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में रिट याचिका दायर कर एपीओ आदेश को नियम विरुद्ध व राजनीति से प्रेरित बताया। बहस में बताया कि प्रार्थी ने 20 जनवरी को इस स्थान पर कार्यग्रहण किया था तथा अल्पावधि 2 माह में ही नियम विरुद्ध 17 मार्च को जयपुर के लिए एपीओ कर दिया। उन्होंने बताया की प्रार्थी स्वयं झुंझुनूं का निवासी है तथा उसकी पत्नी भी कनिष्ठ अभियंता पद पर झुंझुनूं में कार्यरत है। अतः इनका पति-पत्नी प्रकरण भी है।एडवोकेट संजय महला व सुनीता महला ने कहा की विभाग ने मार्च में एपीओ किया था जबकि 3 जून को रिलीव किया। अतः विभाग के इस नियम विरुद्ध मनमाने आदेश पर रोक लगायी जाकर उसे यथावत रखा जाए।
मामले की सुनवाई कर रहे अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनील बेनीवाल ने सहायक अभियंता के एपीओ आदेश पर रोक लगाते हुए पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव व संयुक्त सचिव शासन सचिवालय जयपुर सहित अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है तथा मामले को 15 जुलाई को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने के आदेश जारी किए ।