भाई का मर्डर करने वाले को 8 साल की जेल:आपसी विवाद में कुल्हाड़ी से काटी थी गर्दन, जुर्माना भी लगाया
भाई का मर्डर करने वाले को 8 साल की जेल:आपसी विवाद में कुल्हाड़ी से काटी थी गर्दन, जुर्माना भी लगाया
सीकर : सीकर की एडीजे कोर्ट संख्या 1 ने मर्डर के मामले में फैसला सुनाया गया है। कोर्ट की ओर से आरोपी को 8 साल के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने आपसी विवाद में अपने ही भाई का कुल्हाड़ी से वार कर मर्डर कर दिया था।
APP रामावतार शर्मा के अनुसार- पुलिस थाना धोद में पप्पूराम ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 22 जनवरी को 8 जनवरी के करीब उनकी पत्नी मंजू के पास साले बुधराम की पत्नी का कॉल आया। उसने बताया कि बुधराम और उसके छोटे भाई मूलचंद के बीच विवाद हो गया है। मूलचंद ने कुल्हाड़ी से बुधराम की गर्दन काट दी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू करके आरोपी मूलचंद को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने मामले में कोर्ट में आईपीसी की धारा 302 के तहत चार्जशीट पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने इसे 304 पार्ट सेकेंड के तहत मानते हुए मामले में आरोपी मूलचंद को 8 साल के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष के की ओर से कोर्ट में 20 गवाह और 38 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। मूलचंद और बुधराम के बीच मजदूरी को लेकर कोई विवाद था। इसके चलते ही मूलचंद ने बुधराम का मर्डर कर दिया था।