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फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोप में पटवारी गिरतार


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फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोप में पटवारी गिरतार

फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोप में पटवारी गिरतार

फतेहपुर : कस्बे की कोतवाली पुलिस ने एक प्रकरण में फर्जी रिपोर्ट बनाने, कूटरचित दस्तावेज बनाने के आरोप में तत्कालीन पटवारी को गिरतार कर कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपी पटवारी की जमानत खारिज होंने से उसे जेल भेज दिया गया। परिवादी के अधिवक्ता जीएल निर्मल ने बताया कि महेश कुमार पुत्र शंकरलाल सांवलका महाजन निवासी फतेहपुर ने जरिये इस्तगासा एसीजेएम कोर्ट थाना कोतवाली में 16 व्यक्तियों के खिलाफ 10 मई 2018 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके पूर्वजों की कृषि भूमि खसरा नंबर पुराना 826 और नया 1101 कस्बा फतेहपुर में है, जिस पर मंदिर (शिवालय) और कुआं बना हुआ है। आरोपियों ने उसके पूर्वज के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और फर्जी वारिस बनकर एवं अन्य फर्जी एंव कूटरचित दस्तावेज बनाकर उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र बना लिया। उक्त प्रकरण में पहले कोतवाली पुलिस ने एफआर लगाकर एसीजेएम कोर्ट में पेश कर दी परन्तु कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश एफआर को अस्वीकार कर पुलिस को पुन: जांच के आदेश दिए। परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि उक्त प्रकरण में बार बार जांच बदलती रही। पुलिस ने अपनी जांच में परिवादी पक्ष का कब्जा पाया। पुलिस ने इस प्रकरण में तत्कालीन शहर पटवारी श्रवण कुमार मेधवाल पुत्र कानाराम निवासी रामदेवरा चूरू को आरोपियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरतार कर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया जहां उसकी जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया गया।

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