भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद:छह साल पुराने मामले में श्रीमाधोपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी पत्नी को किया बरी
भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद:छह साल पुराने मामले में श्रीमाधोपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी पत्नी को किया बरी

श्रीमाधोपुर : श्रीमाधोपुर के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने सोमवार को भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद होगी। सबूत मिटाने के जुर्म में 5 साल की सजा और 5 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया।
क्या था मामला
यह मामला अगस्त 2019 का है। दो अगस्त को बबलू सिंहके साले लक्ष्मण सिंह ने श्रीमाधोपुर थाने में मामला दर्ज करवाया कि बबलूसिंह और उसके भाई सुरेन्द्र सिंह व उसकी पत्नी माया कंवर से पुराना विवाद था। 1 अगस्त को सुबह 11 बजे दोनों पृथ्वीपुरा पहुंचे और बबलू सिंह पर सरियों से हमला किया।
घायल बबलू को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर ले जाया गया। शाम 5 बजे उसकी मौत हो गई। आरोपी दंपति ने खून के धब्बे धोकर और सरिए गायब कर सबूत मिटाने का प्रयास किया।

पुलिस ने 12 अगस्त 2019 को सुरेन्द्र को गिरफ्तार किया। कोर्ट में 21 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने सबूतों के अभाव में माया कंवर को बरी कर दिया। पीड़ित पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामोतार सैनी व एडवोकेट श्रवण कुमार यादव ने पैरवी की।