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बिना पंजीयन वाहन विक्रय पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, ऑरिक मोटर्स पर शास्ति आरोपित


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बिना पंजीयन वाहन विक्रय पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, ऑरिक मोटर्स पर शास्ति आरोपित

बिना पंजीयन वाहन विक्रय पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, ऑरिक मोटर्स पर शास्ति आरोपित

झुंझुनूं : जिला परिवहन अधिकारी डॉ. मक्खन लाल जांगिड़ के निर्देशन में झुंझुनूं शहर स्थित ऑरिक मोटर्स प्रा. लि. पर बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई शहर के रोड नंबर 03 स्थित मारुति वाहन डीलरशिप पर की गई, जहां निरीक्षण के दौरान बिना पंजीयन वाहनों की बिक्री की अनियमितता पाई गई। निरीक्षण के दौरान यह मामला प्रथम दृष्टया राजस्व हानि कारित करने के साथ ही मोटर वाहन अधिनियम 1988, सीएमवीआर 1989 और राजस्थान कर अधिनियम 1951 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इस पर संबंधित वाहन डीलर के खिलाफ चालान जारी कर शास्ति आरोपित की गई।

जिला परिवहन अधिकारी डॉ. मक्खन लाल जांगिड़ ने वाहन डीलर को निर्देश दिया कि बिना विधिक प्रक्रिया पूरी किए किसी भी वाहन का विक्रय न किया जाए। साथ ही, नियमानुसार ट्रेड निलंबन की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की अनियमितताओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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