विवाहिता से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:50 हजार का जुर्माना भी लगाया; झुंझुनूं कोर्ट का फैसला
विवाहिता से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:50 हजार का जुर्माना भी लगाया; झुंझुनूं कोर्ट का फैसला
झुंझुनूं : झुंझुनूं न्यायालय ने विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी मानते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक भरत भूषण ने बताया कि 22 दिसंबर को एक व्यक्ति ने मण्डावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई की पुत्रवधु को अजय नामक व्यक्ति घर से बहला फुसलाकर ले गया है। पीड़िता का पति विदेश रहता था। घर में उसकी सास और छोटा बेटा ही था।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता को दस्तयाब किया। इस दौरान सामने आया है कि आरोपी अजय और मुकेश ने पीड़िता साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश कर दी। न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की गई।
अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह और 36 दस्तावेज प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान जिला सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने चंदवा (बिसाऊ) निवासी आरोपी मुकेश को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक भरत भूषण ने बताया इस मामले में अजय को पूर्व में सजा हो चुकी है।