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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप अभियान:अपात्र लोग 28 फरवरी तक स्वेच्छा से हटा सकते हैं नाम, बाद में देना होगा 27 रुपए प्रति किलो जुर्माना


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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप अभियान:अपात्र लोग 28 फरवरी तक स्वेच्छा से हटा सकते हैं नाम, बाद में देना होगा 27 रुपए प्रति किलो जुर्माना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप अभियान:अपात्र लोग 28 फरवरी तक स्वेच्छा से हटा सकते हैं नाम, बाद में देना होगा 27 रुपए प्रति किलो जुर्माना

नीमकाथाना : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने योजना से नाम हटाने की समय सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। इस दौरान लोग गिव अप अभियान के तहत ईमित्र केंद्रों पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रवर्तन निरीक्षक राजेश कुमार के अनुसार, यदि अपात्र परिवार निर्धारित तिथि तक अपना नाम नहीं हटवाते हैं, तो उन्हें 27 रुपए प्रति किलो की दर से राशि चुकानी होगी। सीकर जिले में कुल 920 राशन दुकानों पर गिव अप अभियान के तहत 18,540 आवेदन फॉर्म वितरित किए गए थे।

ॉ 3 दिसंबर 2024 से अब तक 2,890 राशन कार्डधारकों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया है। इन कार्डधारकों से जुड़े कुल 12,520 सदस्यों के नाम योजना से हटा दिए गए हैं।

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