जप्त वाहनों के मालिक सबूत पेश करें, नहीं तो होगी नीलामी
जप्त वाहनों के मालिक सबूत पेश करें, नहीं तो होगी नीलामी
झुंझुनूं : पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि पुलिस एक्ट में जप्तशुदा वाहन पुलिस थाना कोतवाली जिला झुंझुनूं में 25 दुपहिया वाहन व 2 कार, पुलिस थाना सदर में 29 दुपहिया वाहन व 1 कार, पुलिस थाना बुहाना में 23 दुपहिया वाहन व 1 ट्रेक्टर, पुलिस थाना चिड़ावा में 2 दुपहिया वाहन, पुलिस थाना नवलगढ में 1 दुपहिया वाहन व 1 चौपहिया वाहन जप्त हैं, जिनके वारिसान की काफी तलाश किये जाने के उपरान्त भी इसका अभी तक कोई भी वारिस नहीं आया हैं। उक्त संदिग्ध अदावाकृत सम्पति के संबंध में जिस किसी को कोई आपति हो अथवा कोई वारिस (मालिक) हो तो समाचार प्रकाशन की तारीख से एक माह (30 दिन) के अन्दर-अन्दर कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं या संबंधित थाने पर उपस्थित होकर अपना हक व सबूत प्रस्तुत करें। यदि उस अवधि के अन्दर कोई अपना हक साबित नहीं करेगा, तो नियत अवधि समाप्त होने के उपरान्त इन वाहनों के संबंध में किसी तरह की आपत्ति अथवा ऐतराज पर विचार नहीं किया जावेगा एवं इन वाहनों या सम्पति को संदिग्ध (लावारिस) मानते हुये राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 8 के तहत नियमानुसार नीलाम किया जाकर नीलामी राशि राजकोष में जमा करा दी जावेगी। वाहनों व सम्पति की सूची वाहन समन्वय सॉफ्टवेयर व जीपनेट पर उपलब्ध है व संबंधित थाने पर उपस्थित होकर भी देखी जा सकती है।
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